सुखाधिकार क्या है What is the Easement Right

Easement सुखाधिकार क्या है

Indian Easement Act 1882 के Section 4 में सुखाधिकार(Easement Right) को  परिभाषित किया गया है। सुखाधिकार(Easement right) वह अधिकार होता है जिसे किसी भूमि का स्वामी (Owner) या अधिभोगी (Occupier) इस रुप में, उस भुमि के हितकर उपभोग के लिए, किसी भुमि में या उस पर या उसके सम्बंध में, जो भुमि उसकी न हो, कुछ करने या निरंतर (continue) करते रहने या किए जा रहे किसी कार्य को रोकने या निरंतर रोके रखने के लिए रखता है।

अधिभावी(Dominant) व अधिसेवी स्वामी (Servient) का क्या अर्थ:

वह भूमि जिसके हितकर उपभोग  के ऐसा स्वत्व विद्यमान है अधिभावी सम्मति (Dominant heritage) कहलाती है और उसका स्वामी अधिभावी स्वामी(Dominant owner ) कहलाता है।

वह सम्मति जिस पर कुछ दायित्व आरोपित किये जाते है उसे अधिसेवी सम्मति ( Servient heritage) कहलाती है और उसके स्वामी को अधिसेवी स्वामी (Servient owner) कहलाता है

भूमि में कौन सी वस्तुएं भी शामिल होती है  Which things are included in the land

भूमि में वे वस्तुएं भी शामिल हैं जो पृथ्वी में स्थाई रूप से लगी हो, अभिव्यक्त ‘हितकर उपभोग’ में संभाव्य सुविधाएं दूरस्थ लाभ तथा एकमात्र सुखप्रद वस्तुएं भी सम्मिलित हैं और अभिव्यक्त ‘कुछ करने’ में अधिभावी सम्मति( Servient heritage) के हितकर उपभोग  के लिए  अधिभावी स्वामी (Dominant owner) द्वारा अधीनस्थ सम्मति की मिट्टी के किसी भी भाग  या उसमें पैदा हुई या स्थिति किसी वस्तु को हटाना और उसे अपने अधिकार में लेना भी सम्मिलित है।

सुखाधिकार (Easement right) की first परिभाषा ‘ Teams de la ley ‘ में की गई जो इस प्रकार है :-

” एक ऐसा विशेषाधिकार है जो एक पड़ोसी दूसरे का लिखित या चिरभोग द्वारा लाभ बिना उसकी भूमि से होकर   रास्ता या कुंण्ड (Sink) के रूप में या वैसे ही रखता है”

 

सुखाधिकार की अन्य परिभाषाएं । Other Definition of  Easement right  :-

पीकॉक (Peacok)के अनुसार:- “सुखाधिकार बिना लाभ का एक ऐसा विशेषाधिकार है जो एक आभोगी (Tenement) संपत्ति के स्वामी से प्राप्त करता है जिससे वह संपत्ति का स्वामी अपने संपूर्ण अधिकार के प्रयोग से प्रयोग से प्रतिबन्धित हो जाता है या पूर्व आभोगी के लाभ के लिए कुछ कार्य नहीं करता”

 

सॉमण्ड (Salmond)के अनुसार:- “सुखाधिकार वह वैध अधिसेविता(Servitude) है जो एक भूखंड में लाभ हेतु अन्य भूखंड पर लागू किया जाता है।यह वहअधिसेविता (Servitude) नहीं है  जिसे लाभ कहा जाता है”

 

उपरोक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी संपत्ति के स्वामी को उसकी स्वतंत्र एवं बिना किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के उपयोग करने की अनुमति देता है साथ ही वह उसे अपने पड़ोसी की संपत्ति में बाधा उत्पन्न करने से भी रोकता है उदाहरण के लिए -” A ” अपनी भूमि का स्वामी है और वह अपनी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने का अधिकार रखता है लेकिन वह ऐसा कोई कार्य या निर्माण नहीं कर सकता जिससे वह अपने पड़ोसी “B” की प्राकृतिक सुविधाएं जैसे- प्रकाश ,वायु आदि के उपयोग को अवरोधित करता हो।

सुखाधिकार के उदाहरण: Examples for easement

  • X किसी विशेष मकान के स्वामी के रूप में अपने मकान के हितकर उपयोग से संबंधित प्रयोजनों के लिए पड़ोसी Y  की भूमि पर से मार्ग का स्वत्व रखता है या एक सुखाधिकार है।(It is an  Easement Right)
  • X किसी विशेष मकान के स्वामी के रूप में अपने पड़ोसी की भूमि पर जाने और वहाँ के झरने से अपनी गृहस्थी के लिए पानी लाने का स्वत्व रखते है। यह एक सुखाधिकार है।(It is an Easement Right)
  • Xकिसी विशेष मकान के स्वामी के रूप में उस मकान में लगे उद्यान के फव्वारों के लिए Y के नाले से पानी पहुँचाने का स्वत्व रखता है। यह एक सुखाधिकार है।(It is an  Easement Right)
  • X किसी मकान या कृषि क्षेत्र (फार्म) के स्वामी(Owner)  के रूप में किसी निश्चित संख्या में अपने पशुओं को Y के खेत में चराने का या अपने मकान में प्रयोग किये जाने के प्रयोजन के लिए Z के तालाब से अपने या अपने परिवार, अतिथियों या ठहरने वालों और नौकरों द्वारा पानी या मछली लेने का या R के जंगल से लकड़ी लेने का या अपनी भूमि में खाद देने के प्रयोजन के लिए S की भूमि पर पेड़ों से गिरे हुए पत्तों के प्रयोग करने का स्वत्व (Ownership)रखता है। ये सुखाधिकार हैं।(It is an  Easement Right)
  • X ,जनता (Public) को आने और जाने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि की सतह पर दखल करने का स्वत्व समर्पित (Ownership handed over) कर देता है। यह स्वत्व सुखाधिकार नहीं है।(It is not an Easement Right)
  • X अपनी भूमि में से जलमार्ग को, उससे निचली सतह पर स्थित भूमि के स्वामी Y के हित के लिये साफ करने और उसे बाधारहित(Obstructed free)  रखने के लिए बाध्य है। यह सुखाधिकार नहीं।(It is not an Easement Right)

 

सुखाधिकार की परिभाषाओं से निम्नलिखित आवश्यकतत्व प्राप्त होते है। Essential Element Get From Definition of Easement Right

(1) सुखाधिकार (Easement Right)  किसी भूमि के स्वामी( Owner) या अधिभोगी (Occupier) का उस भूमि पर जो उसकी अपनी नहीं है पर कुछ करने रहने या कुछ करने से रोकने तथा रोकते रहने का अधिकार है।

(2) स्वमी या अधिभोगी (Occupier)का यह अधिकार सम्मति के उपयोग से प्राप्त होता है।

(3) सुखाधिकार मे दो पडोसी सम्मति भूमि होती है अतः एक भूमि को उसके हितकारी प्रयोग के लिए कुछ विशेष अधिकार उपलब्ध होते है और दूसरे सम्मति पर कुछ दयित्व आरोपित किये जाते है। वह सम्पति जिसे कुछ विशेष अधिकार उपलब्ध होते है अधिभावी सम्मति (Dominant heritage) कहलाती है और उसका स्वामी अधिभावी स्वामी(Dominant owner ) कहलाता है। वह सम्मति जिस पर कुछ दायित्व आरोपित किये जाते है उसे अधिसेवी सम्मति ( Servient heritage) कहलाती है और उसके स्वामी को अधिसेवी स्वामी (Servient owner) कहलाता है अथार्त सुखाधिकारों के द्वारा अधिभावी सम्मति के अधिकारों में कुछ वृदि्ध हो जाती है तो अधिसेवी सम्मति के अधिकार इससे कुछ सीमित हो जाते है।

(4) सुखाधिकार व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(5) सुखाधिकार सिर्फ अधिभावी स्वामी(Dominant owner ) को ही प्राप्त होता है, अधिसेवी स्वामी (Servient owner) को यह अधिकार नहीं। फिर यह अधिकार किसी भूमि के स्वामी या उपभोक्ता ( Occupier)द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है।

(6) सुखाधिकार ( Easement right)के द्वारा अधिभावी स्वामी(Dominant owner ), अधिसेवी स्वामी (Servient owner)की सम्पति( Property) पर कुछ कार्य करता है तो उसे स्वीकारात्मक  सुखाधिकार( positive Easement) कहते है और यदि अधिसेवी स्वामी (Servient owner) को कार्य करने से रोक(Obstructed ) दिया जाता है तो उसे नकारात्मक सुखाधिकार(Negative Easement) कहते है। लेकिन एेसा कोई द्वारा नहीं होता है जिसके द्वारा अधिभावी स्वामी(Dominant Owner), अधिसेवी स्वामी (Servient owner)को कोई काम करने के लिए बाध्य कर सके।

(7) सुखाधिकार (Easement right) का एक लोकलक्षी अधिकार है ( Right- in- rem) :- इसका अर्थ है कि यह अधिकार सिर्फ अधिसेवी स्वामी के विरुद्ध ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के विरुद्ध प्राप्त किया जाता सकता है अधिभावी स्वामी ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में बात संस्थित कर सकता है जो उसके अधिकारों में हस्तक्षेप कर बाधा उत्पन्न करते हैं।

उदाहरण के लिए  ( For example):- जहां वर्षा का पानी या गंदा पानी प्रतिवादी( Defendant) की भूमि से होकर गुजरने वाली एक नाली के द्वारा निरंतर 40 साल से अपने प्राकृतिक बहाव के रूप में बाहर जाता रहा है वहां यह माना जाएगा कि वादी ने ऐसे पानी के बहाव का एक आवश्यकता जनित सुखाधिकार अर्जित कर लिया है । “मेहर सिंह बनाम इंदू सिंह AIR 1975पंजाब 1321″ ,”राधिका नारायण बनाम श्रीमति चन्द्रादेवी AIR 1981 Delhi 118 “

 

Radhka_Narain_And_Ors_vs_Chandra_Devi_And_Anr_on_21_August_1980 (2)

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यहां यह उल्लेखनीय है कि सुखाधिकार सिद्ध नहीं किए जा सकने की दशा में सूखाधिकार( Easement Right के अनिवार्य तत्वों के तौर पर नैसर्गिक अधिकार (Natural Right) का दावा किया जा सकता है । “लक्ष्मण पठनाक बनाम कटक म्युनिसिपल काउंसिल, कटक और अन्य का मामला एआईआर 1985 उड़ीसा  90″

 

Laxman_Patnaik_vs_Cuttack_Municipal_Council_on_19_June_1984

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सुखाधिकार (Easement right) के आवश्यक तत्वों के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण मामला है इसमें सुखाधिकार(Easement right) के सृजन के लिए निम्नलिखित का होनाआवश्यक बताया गया है:-

(i) अधिभावी स्वामी(Dominant Owner),एवं अधिसेवी स्वामी (Servient owner) सम्पति का  भिन्न भिन्न होना।(Different properties)

(ii) दोनों संपत्तियों के स्वामी का अलग -अलग होना।( Two different properties have two different owners)

(iii) अधिभावी स्वामी(Dominant Owner), अधिसेवी स्वामी (Servient owner) अधिसेवी स्वामी (Servient owner) स्वामी(Dominant           Owner),द्वारा अपनी अधिभावी सम्पति (Dominant  heritage), को अपेक्षाकृत और अधिक हितकर  एवं उपयोगी (Useful) बनाने             के लिए सुखाधिकार का प्रयोग ( Use of Easement Right ) किया जाना।

केरल हाई कोर्ट ( Kerala High Court) ने “ सी मोहम्मद  वनाम  अंनन्तचारी एआईआर 1988 केरल 2881” मैं सुखाधिकार के निम्नलिखित आवश्यकतत्वों का उल्लेख किया है अर्थात:-

(a) अधिभावी (Dominant), अधिसेवी  (Servient) सम्पतियों का होना

(b) इसका उपयोग अधिभावी सम्पति (Dominant  heritage),  के हितकर प्रयोग के लिए किया जाना ।

(c)अधिभावी (Dominant), अधिसेवी  (Servient) सम्पतियों का  अलग अलग व्यक्ति होना।

(d) अधिभावी (Dominant heritage),   संपत्ति के स्वामी को अधिसेवी संपत्ति पर कुछ करने या ना करने आदि का अधिकार होना ।

(e) सुखाधिकार से संबंधित कृत्य का परिभाषित एवं सुनिश्चित होना

(f)सुखाधिकार का अधिभावी संपत्ति के साथ संमजित ( Accommodate)करना

C_Mohammed_vs_Ananthachari_on_18_November_1987 (1)

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