Indian Easement Act 1882 के Section 4 में mention शब्द ‘कुछ करने के लिये’ से Profit Prendre की पुष्टि होती है भारतीय विधि में Profit Prendre को Easement में ही सम्मिलित किया गया है। जब कि English Law में Profit Prendre को Easement में सम्मिलित नहीं किया गया है।
Profit Prendre शब्दावली का प्रयोग English Law का ही expression है। लेकिन English Law में कहीं पर भी इसका का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही Indian Law में इसका कहीं उल्लेख मिलता है। जब कि यहं पर यह कहना महत्वपूर्ण है कि English Law में Profit Prendre को Easement में सम्मिलित नहीं किया गया है।
Profit Prendre एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिये किसी अन्य व्यक्ति के भू-खण्डों को या भूमि में उत्पन्न होने वाली या उससे Enclosed land पर पड़ी हुई किसी वस्तु को remove करने या उससे लाभ प्राप्त करने या उसे विनियोजित करने का अधिकारी होता है। Profit Prendre, Easement से कुछ अधिक profitable है क्योंकि यह किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य Owner की Land या Production of Land में से, हिस्सा बाँट लेने को अधिकृत करता है
Example of Profit-a- Prendre:
- Profit Prendre में किसी दूसरे की भूमि पर जानवर चराने का अधिकार ।
- Profit Prendre में किसी दूसरे के जंगल से लकड़ी लेने का अधिकार
- Profit Prendre में किसी दूसरे के तालाब से मछली निकालने का अधिकार।
- Profit Prendre में किसी दूसरे की भूमि पर शिकार करने का अधिकार।
- Profit Prendre में किसी दूसरे की भूमि से पत्थर या मिट्टी ले जाने का अधिकार।
Indian Easement Act 1882 के Section 4 के Explanation में की अभिव्यक्ति “कुछ करने” में Dominant owner द्वारा Dominant heritage के हितकर उपभोग के लिये Servient heritage की भूमि के किसी भाग का या उस पर उत्पन्न होने वाली या पड़ी हुई किसी वस्तु का हटाना और विनियोजित करना सम्मिलित है।इस प्रकार Indian Easement Act 1882 के अन्तर्गत easement right में Profit Prendre का right भी सम्मिलित है।
What is meaning of word Dominant and Servient:
वह भूमि जिसमें हितकर उपभोग का स्वत्व विद्यमान है वह सम्मति Dominant heritage कहलाती है और जबकि उसके Owner को Dominant owner कहलाता है। ऐसी भूमि जिस पर कुछ दायित्व आरोपित किये जाते है उस सम्मति को Servient heritage कहलाता है और इसके Owner को अधिसेवी स्वामी (Servient owner) कहलाता है।
Difference between Easement and Profit Prendre in English Law:
Right of Profit Prendre, Easement right से अधिक widest है, क्योंकि Profit Prendre के अन्तर्गत कुछ करने का विशेषाधिकार ही नहीं अपितु दूसरे को भूमि से कुछ लेने और भूमि उपयोग करने का भी अधिकार सम्मिलित है।लेकिन English Law में ऐसा नहीं है। English Law के अन्तर्गत Easement right में Profit Prendre सम्मिलित नहीं होता।
अतः आंग्ल विधि में Profit Prendre एवं Easement right में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर पाया जाता है, जो इस प्रकार है—
PROFIT PRENDRE
- Profit Prendre का दावा प्रथाओं के आधार पर कभी नहीं किया जा सकता।
- Profit Prendre का अधिकार एक विस्तृत अधिकार (widest right) है क्योंकि इसके अन्तर्गत Servient heritage से लाभ प्राप्त करना भी सम्मिलित है।
- Profit Prendre) के अन्तर्गत Servient heritage में Dominant owner के उस सीमा तक हित सृजित होते हैं जिस सीमा तक वह उस सम्पत्ति में हितकर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
EASEMENT RIGHT
- Easement Right का दावा प्रथाओं के आधार पर किया जा सकता है।
- Easement Right का अधिकार एक सीमित अधिकार ( Narrow Right)है क्योंकि यह Servient heritage में किसी कार्य को करने या न करने तक ही सीमित है।
- Easement Right के अन्तर्गत Servient heritage में Servient Owner के किसी भी हित का सृजन नहीं होता।
http://lawarticles.in/wp-content/uploads/2023/04/THE-INDIAN-EASEMENTS-ACT-1882-2.pdf